Liquor Sale Rule 2023 : 21 साल के कम उम्र वालों को नहीं मिलेगी शराब जाने यहाँ से Full Information

Liquor Sale Rule 2023 : 21 साल के कम उम्र वालों को नहीं मिलेगी शराब जाने यहाँ से Full Information

Liquor Sale Rule 2023 : विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान लखनऊ के समिट बिल्डिंग में कम उम्र के बच्चों को शराब परोसने के मामले को गंभीरता से लेते हुए आबकारी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों को बार और शराब की दुकानों में 21 साल से कम उम्र के बच्चों को शराब परोसने पर सख्ती से प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं।

सोमवार को विभागीय समीक्षा बैठक में आबकारी मंत्री ने राजस्व वसूली में पिछड़ रहे 11 जिलों के आबकारी अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी मांगा है। इनमें महोबा, संभल, हमीरपुर, औरैया, मैनपुरी, इटावा, झांसी, अमेठी, मुरादाबाद, बागपत और कानपुर नगर शामिल हैं। समीक्षा के दौरान सबसे कम राजस्व वसूली करने वाले 10 जिला आबकारी अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

Liquor Sale Rule
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आबकारी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल ने सोमवार को विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि प्रदेश में गैर राज्यों से आने वाली शराब की तस्करी पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। वित्त वर्ष 2023-24 में आबकारी से 50 हजार करोड़ राजस्व वसूली के लक्ष्य को पूरा किया जाए। बैठक में बताया गया कि नवम्बर माह तक प्रदेश में 27340.97 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो पिछले वर्ष 24958.50 करोड़ रुपये की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत अधिक है।

उन्होंने उप आबकारी आयुक्त से इसकी समीक्षा कर कानपुर में निर्धारित राजस्व में वृद्धि नहीं होने पर 15 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है। हरियाणा के अधिकारियों से अनुरोध किया जाए कि अगर बिक्री प्रभावित होती है तो बागपत में हरियाणा सीमा के साथ दुकानों को अन्य स्थानों पर स्थानांतरित किया जाए। सहारनपुर में ऐसी दुकानों के क्षेत्र में कैमरे लगाए जाएं और सीमावर्ती जिलों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। आगरा, मथुरा, लखनऊ हाईवे से मिर्जापुर और सोनभद्र होते हुए बुंदेलखंड हाईवे तक शराब की तस्करी पर विशेष नजर रखी जाए। इस संबंध में जीएसटी और पुलिस विभाग के अधिकारियों से भी सहयोग लिया जाए।

उन्होंने कहा कि देवरिया, कुशीनगर, पीलीभीत, बरेली और अन्य क्षेत्रों में जहां ओवररेटिंग की शिकायतें मिल रही हैं, उन पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। यह भी ध्यान रखा जाए कि किसी भी परिस्थिति में जहरीली शराब की बिक्री न हो और न ही जनहानि की कोई घटना सामने आए, क्योंकि इससे सरकार और विभाग दोनों की छवि खराब होती है। सेवा रहित क्षेत्रों में दुकानें खोलने पर भी विचार किया जाना चाहिए।

बैठक में प्रमुख सचिव आबकारी, आबकारी आयुक्त, विशेष सचिव आबकारी, अपर आयुक्त (प्रशासन), अपर आयुक्त (लाइसेंसिंग), सभी संयुक्त आबकारी आयुक्त (जोन), सभी उप आबकारी आयुक्त (प्रभारी) सहित आबकारी मुख्यालय, प्रयागराज के अधिकारी उपस्थित थे। प्रदेश के शेष सभी अधिकारियों ने वर्चुअल माध्यम से समीक्षा बैठक में भाग लिया।

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निष्कर्ष – Liquor Sale Rule

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